Traffic Rules: वाहन चालक भूलकर भी न करें ये गलती, वरना कटेगा सिधा 20 हजार रुपये का चालान!

Traffic Rules: आपको बता दें, की इंजन का BS टाइप अपनी RC में चेक करें। ऐसा ही होगा अगर पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, जानें पूरी खबर।

Trending Mudde: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिनों के लिए नए ट्रैफिक नियम बनाकर लागू कर दिए हैं, क्योंकि शहर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। BS3 और BS4 इंजन वाले वाहनों पर नए नियम लागू होंगे।

यानी BS3 पेट्रोल या BS4 डीजल इंजन वाली कार मालिकों को नए ट्रैफिक नियमों से नुकसान होगा। ये नियम लागू होने पर 20 हजार रुपए का चालान भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में अधिक विवरण देते हैं।

नए नियम के अनुसार, यदि आपकी डीजल कार (diesel) का इंजन BS4 या इससे कम है, तो आपके ऊपर चालान लगाया जाएगा. इंजन का BS टाइप अपनी RC में चेक करें। ऐसा ही होगा अगर पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तो वह भी चालान के दायरे में आ जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में बदले गए नियमों के अनुसार, डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वहीं, पेट्रोल कार में BS4 इंजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, कार चालक 10 हजार से 20 हजार रुपए का चालान हो सकता है।

आपके पास पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी है, तो आप उसके इंजन की डिटल को RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी गाड़ी से जुड़े सभी विवरण हैं। इंजन का टाइप भी लिखा है। दिल्ली सरकार ने दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल और पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

BS3 पेट्रोल या BS4 डीजल इंजन वाली कार मालिकों को नए ट्रैफिक नियमों से नुकसान होगा। ये नियम लागू होने पर 20 हजार रुपए का चालान भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में अधिक विवरण देते हैं।

नए नियम के अनुसार, यदि आपकी डीजल कार (diesel) का इंजन BS4 या इससे कम है, तो आपके ऊपर चालान लगाया जाएगा. इंजन का BS टाइप अपनी RC में चेक करें। ऐसा ही होगा अगर पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तो वह भी चालान के दायरे में आ जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में बदले गए नियमों के अनुसार, डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वहीं, पेट्रोल कार में BS4 इंजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, कार चालक 10 हजार से 20 हजार रुपए का चालान हो सकता है।

आपके पास पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी है, तो आप उसके इंजन की डिटल को RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी गाड़ी से जुड़े सभी विवरण हैं। इंजन का टाइप भी लिखा है। दिल्ली सरकार ने दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल और पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

आपकी डीजल कार (diesel) का इंजन BS4 या इससे कम है, तो आपके ऊपर चालान लगाया जाएगा. इंजन का BS टाइप अपनी RC में चेक करें। ऐसा ही होगा अगर पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तो वह भी चालान के दायरे में आ जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में बदले गए नियमों के अनुसार, डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वहीं, पेट्रोल कार में BS4 इंजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, कार चालक 10 हजार से 20 हजार रुपए का चालान हो सकता है। दिल्ली सरकार ने दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल और पंद्रह वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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