Insurance Claim रिजेक्ट होने पर ना ले Tension, फटाफट करें ये काम

Insurance Claim: आपको बता दें, की आपका दावा खारिज कर दिया गया है। आप बीमा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वह नकार दिया जाता है, या फिर प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और कोई शिकायत भी नहीं सुनाई जाती हैं, जानिए पूरी जानकारी।

Trending Mudde: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से लोग बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते।आपका दावा खारिज कर दिया गया है। आप बीमा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वह नकार दिया जाता है, या फिर प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और कोई शिकायत भी नहीं सुनाई जाती है।ऐसे में आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना होगा।

भविष्य की सुरक्षा के लिए अक्सर हम इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी से मुसीबत के वक्त में बचत लेना बहुत फायदेमंद है, लेकिन कभी-कभी आपको जरूरत पड़ने पर बचत ही नहीं मिल सकती। आपका दावा खारिज हो गया। आप बीमा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वह नकार दिया जाता है या फिर प्रक्रिया पूरी नहीं होती।

इंश्योरेंस, हालांकि, किसी भी आकस्मिक समस्या को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन जरूरत के समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को नकार देती है। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को नकार देती है?

क्लेम रिजेक्ट पर नियम इंश्योरेंस नियामक IRDAI ने बनाए हैं। आप क्लेम को खारिज करने पर हमें क्या करना चाहिए?

इंश्योरेंस क्लेम नकारने के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर सही जानकारी नहीं देता, तो कंपनी को क्लेम नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, कानून की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्लेम को खारिज कर दिया जा सकता है।

इंश्योरेंस क्लेम रद्द होने पर क्या करना चाहिए? आपको अपनी बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इससे आपका मामला देखा जाएगा और समाधान भी मिलेगा।

IRDAI को शिकायत कैसे करें: आप IRDAI को शिकायत कर सकते हैं अगर बीमा कंपनी आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं करती है। इसके लिए, आप शिकायतों को IRDAI को ईमेल पर (Complaints@irdai.gov.in) या फोन पर (155255 या 1800 4254 732) भेज सकते हैं। इससे आपका मामला तुरंत हल होगा।

भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से लोग बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते।आपका दावा खारिज कर दिया गया है। आप बीमा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वह नकार दिया जाता है, या फिर प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और कोई शिकायत भी नहीं सुनाई जाती है।ऐसे में आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना होगा।

भविष्य की सुरक्षा के लिए अक्सर हम इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी से मुसीबत के वक्त में बचत लेना बहुत फायदेमंद है, लेकिन कभी-कभी आपको जरूरत पड़ने पर बचत ही नहीं मिल सकती। आपका दावा खारिज हो गया। आप बीमा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन वह नकार दिया जाता है या फिर प्रक्रिया पूरी नहीं होती।

इंश्योरेंस, हालांकि, किसी भी आकस्मिक समस्या को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन जरूरत के समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को नकार देती है। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को नकार देती है?

क्लेम रिजेक्ट पर नियम इंश्योरेंस नियामक IRDAI ने बनाए हैं। आप क्लेम को खारिज करने पर हमें क्या करना चाहिए?

इंश्योरेंस क्लेम नकारने के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर सही जानकारी नहीं देता, तो कंपनी को क्लेम नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, कानून की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्लेम को खारिज कर दिया जा सकता है।

इंश्योरेंस क्लेम रद्द होने पर क्या करना चाहिए? आपको अपनी बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इससे आपका मामला देखा जाएगा और समाधान भी मिलेगा।

Gratuity: इतने हजार सैलरी वालों को मिलेगी 4,24,038 रुपये Gratuity, सरकार ने बताएं नियम

Leave a Comment

It’s Official: Hailey And Justin Bieber Are Going To Be Parents! 10 strongest animals in the wild 7 Essential Tips For Maintaining A Healthy And Balanced Diet 7 Underrated Amazon Prime Shows 8 Steps To Lose Weight At Home